नयी दिल्ली, 24 अगस्त (भाषा) केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर अफगानिस्तान से लाए जा रहे लोगों के लिए यहां भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के छावला स्थित शिविर में न्यूनतम 14 दिनों के संस्थागत पृथकवास को अनिवार्य किया है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मंत्रालय ने यह कदम उठाया है।
मंत्रालय ने कहा कि केंद्र आपात स्थिति में अफगानिस्तान से लोगों को भारत ला रहा है और संकट की स्थिति को देखते हुए, उसने पहले ही उन लोगों को अनिवार्य आरटी-पीसीटीआर जांच (वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य) से छूट दी है, जिन्हें युद्धग्रस्त देश से निकाला जा रहा है।
तेईस अगस्त की तिथि में जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, ‘‘ अफगानिस्तान में वर्तमान में कोरोना वायरस प्रसार स्पष्ट नहीं है और सावधानी के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि आने वाले व्यक्तियों को आईटीबीपी के छावला शिविर, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली में 14 दिन के अनिवार्य पृथकवास में रहना होगा।’’
इसमें कहा गया है, ‘‘विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय इन आने वाली उड़ानों की सही तारीख और समय तथा यात्रियों के बारे में आईटीबीपी को पर्याप्त रूप से पहले से सूचित करेंगे। उक्त जानकारी दिल्ली की एनसीटी सरकार को भी प्रदान की जा सकती है।’’
ज्ञापन में कहा गया है कि आईटीबीपी हवाई अड्डे से छावला शिविर, नजफगढ़ तक यात्रियों के परिवहन के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है या उसमें महामारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे दिल्ली सरकार के कोविड देखभाल केन्द्र या कोविड अस्पताल ले जाया जायेगा।
भाषा देवेंद्र पवनेश
पवनेश
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